EPF PENSION CASES HEARING NEWS TODAY: 67 लाख EPS 95 पेंशनधारकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशखबरी, 4 अगस्त 2022की सुनवाई में जानिए क्या फैसला हुआ

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आज की सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री. पिल्लई ने पेंशनभोगियों के मामले को बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। माननीय न्यायधीश ने दिनांक 22.8.2014 के संशोधनों के परिणामों के बारे में पूछा।

श्री पिल्लई ने क्लॉज 11(3) को हटाने, पेंशन की गणना पहले के 12 महीनों के बजाय 60 महीनों के आधार पर सहित सब कुछ बताया। श्री पिल्लई ने बहुत प्रभावी ढंग से डेटा रखा कि 15 लाख करोड़ रुपये के अतिरंजित आंकड़े के बजाय अंतिम देयता केवल 15,000 करोड़ रुपये है।

माननीय न्यायालय के समक्ष यह भी रखा गया है कि ईपीएफओ के धन का संचय धीरे-धीरे बढ़ रहा है। श्री पिल्लई ने ईपीएफओ और भारत सरकार के वकीलों द्वारा बार-बार उल्लिखित वित्तीय स्थिरता के बिंदु को ध्वस्त करने के लिए बहुत अच्छा होमवर्क किया है। सभी माननीय न्यायाधीश इस तर्क के बहुत ग्रहणशील प्रतीत होते हैं।

श्री पिल्लई ने यह भी कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी प्रतिदिन 1000 रुपये कमाते हैं जबकि ये पेंशनभोगी मासिक इस राशि से कम कमा रहे हैं, इसलिए भारत सरकार के ईपीएफओ और एसएलपी की समीक्षा याचिका खारिज की जाती है। अब लंच के बाद फिर से शुरू होगी कोर्ट जेएस दुग्गल महासचिव बीकेएनके संघ।

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